छत्तीसगढ़
Negligence in SIR : बलरामपुर में मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही…! सहायक शिक्षक निलंबित
जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश
सहायक शिक्षक की लापरवाही
शासकीय प्राथमिक शाला फतेहपुर में पदस्थ अशोक कुमार यादव को SIR के तहत गणना पत्रक के वितरण और संग्रहण की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें मतदान केंद्र क्रमांक 237, फतेहपुर में अविहित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। जिला अधिकारियों के अनुसार, अशोक यादव ने SIR कार्य में रुचि नहीं दिखाई और अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया। वे बिना अनुमति अवकाश पर रहे और निर्वाचन कार्य में सहयोग नहीं कर रहे थे। उनकी लापरवाही की शिकायत सक्षम अधिकारी द्वारा की गई थी।जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश
जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन मानते हुए अशोक यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है। नियम अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक को जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। जिला शिक्षा विभाग ने इस कार्रवाई के जरिए मतदाता सूची पुनरीक्षण (Negligence in SIR) जैसे महत्वपूर्ण निर्वाचन कार्य में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारी के प्रति सतर्क रहने का संदेश दिया है।






