बिलासपुर, 21 जून। Kota Municipality : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले स्थित कोटा नगर पंचायत को अब आधिकारिक रूप से नगर पालिका का दर्जा मिल गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर पंचायत कोटा के नगर पालिका में उन्नयन संबंधी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है। अधिसूचना के अनुसार, पूर्ववर्ती नगर पंचायत कोटा की सीमाएं ही नगर पालिका कोटा की सीमाएं होंगी।
यह निर्णय उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की घोषणा के बाद अमल में आया है। उन्होंने 14 अगस्त 2025 को जनभावना के अनुरूप कोटा को नगर पालिका बनाने की घोषणा की थी, जिसे अब राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है।
सड़क-पानी-रोशनी जैसी सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार जनता से किए गए वादों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रही है। उन्होंने कहा, ‘कोटा को हमने नगर पालिका बनाया है, इसे हम ही संवारेंगे।’ उन्होंने विश्वास जताया कि नगर पालिका बनने से क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा, शहरी विकास को गति मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5(1)(क) के तहत राज्य शासन ने नगर पालिका कोटा का गठन किया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 18,405 है। नगर पालिका का दर्जा मिलने से सड़क, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और अन्य शहरी सुविधाओं के विकास के लिए नए अवसर खुलेंगे।
सरकार के इस फैसले का स्थानीय नागरिकों ने स्वागत करते हुए इसे कोटा क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया है।