Child Murder : सक्ती में दिल दहला देने वाली वारदात…! 13 साल के मासूम की हत्या का 40 घंटे में खुलासा, पैसे का लालच देकर बुलाया… गला दबाया, खेत में दफनाया शव

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Child Murder

सक्ती, 12 जुलाई। Child Murder  : सक्ती जिले में 13 वर्षीय बालक की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने महज 40 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते मासूम को पैसों का लालच देकर घर से बुलाया, फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दी और पहचान छिपाने के लिए शव को खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल रापा और अन्य साक्ष्य बरामद कर लिए हैं।

13 साल के मासूम का मर्डर: पैसों का लालच देकर बुलाया, फिर बेरहमी से हत्या कर दफनाया शव, आरोपी गिरफ्तार

पैसों का लालच देकर घर से बुलाया

पुलिस के मुताबिक परसदा खुर्द निवासी सौखी कुमार केंवट ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका 13 वर्षीय पुत्र कपिल कुमार केंवट 8 जुलाई को गांव के हेमंत कुमार केंवट के साथ घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम बनाई। संदेह के आधार पर 22 वर्षीय हेमंत कुमार केंवट को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। शुरुआती पूछताछ में वह लगातार बयान बदलता रहा, लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर उसने हत्या की पूरी वारदात कबूल कर ली।

पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह

आरोपी ने बताया कि छह-सात महीने पहले हरदा गांव के कुछ युवकों से उसका विवाद हुआ था। उसे शक था कि इस विवाद की जानकारी कपिल ने दूसरों को दी थी। इसी रंजिश में उसने बदला लेने की योजना बनाई और 8 जुलाई की रात चोरी का लोहा बेचकर पैसे कमाने का झांसा देकर कपिल को अपने साथ ले गया। वहां उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

खेत में दफनाया शव, रापा भी बरामद

हत्या के बाद आरोपी ने मृतक के कपड़े अलग स्थान पर फेंक दिए और रापा से खेत में गड्ढा खोदकर शव दफना दिया। आरोपी की निशानदेही पर कार्यपालिक दंडाधिकारी, चिकित्सकीय दल और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में शव का उत्खनन कराया गया। शव की पहचान कपिल कुमार केंवट के रूप में हुई।

इन धाराओं में कार्रवाई

एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त रापा और घटना के समय पहने गए कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 103(1) और 238 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

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