पाली, 15 अक्टूबर। Action Against Indiscipline : शिक्षकों की लापरवाही और अनुशासनहीनता के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए पाली विकासखंड के प्राथमिक शाला गोकनई में पदस्थ सहायक शिक्षक एल.बी. अर्जुन कुमार चौबे पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है, साथ ही भविष्य में लापरवाही न दोहराने की चेतावनी भी दी गई है।
ग्रामीणों की शिकायत पर हुई कार्रवाई
ग्राम पंचायत धौराभांठा के ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि शिक्षक अर्जुन चौबे एवं प्रधान पाठक रामप्रसाद श्याम समय पर विद्यालय नहीं पहुंचते, मोबाइल फोन में व्यस्त रहते हैं और विद्यार्थियों से निजी कार्य कराते हैं।
इस पर संज्ञान लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाली ने तहसीलदार, हरदीबाजार से जांच कराई। रिपोर्ट में ग्रामीणों के बयान, छात्रों के शैक्षणिक स्तर और शाला विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) के रजिस्टर की जांच के आधार पर आरोप सही पाए गए।
नियमों का उल्लंघन पाया गया
जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने यह माना कि शिक्षक अर्जुन चौबे ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन किया है। उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत चेतावनी दी गई और एक वेतनवृद्धि रोकी गई है।
प्रधान पाठक पर निगरानी, फिलहाल कार्रवाई नहीं
सूत्रों के अनुसार, प्रधान पाठक रामप्रसाद श्याम की उपस्थिति और कार्यशैली को लेकर विभाग ने विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि फिलहाल उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन आगामी समय में उनके व्यवहार की समीक्षा की जाएगी।