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Breaking : छत्तीसगढ़ में संपत्ति गाइडलाइन दरों का पुनरीक्षण..आज से लागू, पढ़ें आदेश…

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अचल संपत्तियों के मूल्य निर्धारण को लेकर राज्य सरकार ने वर्ष 2025–26 के लिए गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा स्वीकृत ये नई दरें 30 जनवरी 2026 से प्रभावशील होंगी।

 

महानिरीक्षक पंजीयन एवं केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में रायपुर और कोरबा जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया गया। बैठक के बाद स्थावर संपत्तियों की गाइडलाइन दरों में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।
इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार, अनुमोदित गाइडलाइन दरों की प्रतिलिपि संबंधित कलेक्टरों एवं जिला मूल्यांकन समितियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को निर्देश दिए गए हैं कि एनजीआरएस सॉफ्टवेयर प्रणाली में संशोधित दरों को समय पर अद्यतन किया जाए, ताकि पंजीयन प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, नई गाइडलाइन दरों के लागू होने के बाद भूमि और भवन पंजीयन से जुड़े सभी मामलों में संशोधित मूल्यांकन के आधार पर ही कार्यवाही की जाएगी। इस निर्णय का रियल एस्टेट बाजार और संपत्ति लेन-देन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ना तय माना जा रहा है।

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