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छत्तीसगढ़ में कोर्ट का अनोखा आदेश: ड्रिंक एंड ड्राइव करने वाले को 30 दिन थाने में सफाई की सजा


जांजगीर-चांपा: Drunk Driving Punishment छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में कोर्ट ने एक अजीब फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले एक चालक को सजा के तौर पर 30 दिनों तक थाने में सफाई करनी होगी। जांजगीर-चांपा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने का यह अनोखा फैसला सुर्खियों में छाया हुआ है। कोर्ट ने चालक के खिलाफ तीसरी बार ड्रिंक एंड ड्राइव करते पकड़े जाने पर की है।

 

 

 

30 दिनों तक सेवा करने का निर्देश

कोर्ट ने चालक को सजा के तौर पर 30 दिनों तक सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अब आरोपी को रोजाना कोतवाली थाना परिसर की सफाई करनी होगी और शहर के चौक-चौराहों पर लोगों को शराब पीकर वाहन नहीं चलाने के लिए जागरूक भी करना होगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी स्वदेश कुमार यादव लोगों को जागरुक करने के लिए भी कहा है।

 

 

दो बार लग चुका था जुर्माना

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्वदेश कुमार यादव को पहले भी शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया था। पहली बार उसे समझाइश दी गई और जुर्माना लगाया गया। दूसरी बार शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर जिला न्यायालय ने उस पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी आदत नहीं बदली।

 

 

 

तीसरी बार में कोर्ट ने दी सजा

जुर्माना लगने के बाद भी स्वदेश कुमार यादव ने अपनी आदत में कोई बदलाव नहीं किया। इसके बाद वह तीसरी बार फिर नशे की हालत में गाड़ी चलाते पकड़ा गया। इस बार कोर्ट ने आर्थिक दंड देने की जगह युवक को सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की सजा सुनाई।

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