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Korba: कलेक्टर ने जारी किया आदेश…कोरबा के अधिकारी-कर्मचारी बिना अनुमति के नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय…

कोरबा, 19 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी षष्ठम् विधानसभा के अष्टम् सत्र को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। सत्र की अवधि 23 फरवरी 2026 (सोमवार) से 20 मार्च 2026 (शुक्रवार) तक तय की गई है, और इसी दौरान कोरबा जिले के सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बिना पूर्व अनुमति कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय से बाहर नहीं जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

दरअसल, विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके जवाब तय समय-सीमा में शासन और वरिष्ठ कार्यालयों को भेजना अनिवार्य होता है। समयबद्ध और सटीक जानकारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी न हो।

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