रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेस्टोरेंट और ढाबों को बार लाइसेंस देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आबकारी नीति के तहत अब 3 और 4 स्टार रेस्टोरेंट के साथ ढाबों को भी बार लाइसेंस देने की योजना तैयार हो चुकी है। लाइसेंस के लिए संचालकों को 31 लाख रुपये की फीस चुकानी होगी। नियमों के अनुसार, एक लाख की आबादी वाले क्षेत्रों में लाइसेंस की फीस 18 लाख रुपये, तीन लाख की आबादी पर 24 लाख रुपये और उससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में 31 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
Excise Department: हालांकि, 11 हजार करोड़ रुपये के आबकारी विभाग को इससे अधिक आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं है, लेकिन मदिराप्रेमियों को सुविधा देने के उद्देश्य से यह पहल की जा रही है। अब विभाग ने बार लाइसेंस के लिए 10 कमरों की अनिवार्यता को हटा दिया है, जो पहले लाइसेंस पाने के लिए आवश्यक थी। प्रदेश में शराबबंदी को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच लंबे समय से बहस चल रही थी, लेकिन वर्तमान में खुले मन से लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया गया है।
सूत्रों के अनुसार, आबकारी विभाग ने बड़े रेस्टोरेंट और ढाबों में शराब परोसने के लिए मार्ग खोल दिया है। यह कदम लोगों की सुविधा बढ़ाने और काउंटर सेवा देने की दिशा में उठाया गया है। विभाग में इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा।