रायपुर। Mahadev Satta App : दुबई में गिरफ्तार महादेव एप के संचालक सौरभ चंद्राकर को भारत लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सोमवार 21 अक्टूबर को विदेश मंत्रालय के माध्यम से डोजियर को दुबई स्थित भारतीय दूतावास को सौंपे जाने की समय सीमा तय की गई है। उसके बाद, वहां की सरकार की सहमति मिलने पर दुबई की अदालत में डोजियर पेश कर सुनवाई की जाएगी, जिसके बाद ही सौरभ के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू होगी। दुबई की अदालत के फैसले पर ही सौरभ को छत्तीसगढ़ लाने का रास्ता साफ होगा।
Mahadev Satta App : ईडी के सूत्रों के अनुसार प्रत्यर्पण की कार्रवाई के लिए यूएई की अदालत से सौरभ चंद्राकर को भारत लाने का निवेदन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि रायपुर की पीएलएमए की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही, सौरभ पर मनी लॉंड्रिंग से संबंधित संज्ञेय (कॉग्निजेबल) और गैर-जमानती अपराध भी दर्ज है।
Mahadev Satta App ईडी के सूत्रों के अनुसार, सौरभ चंद्राकर के अपराध संबंधी सभी दस्तावेजों का अरबी में अनुवाद किया गया है। इसमें विशेष न्यायाधीश के हस्ताक्षर भी हैं। दुबई अदालत में सुनवाई के दौरान सौरभ चंद्राकर को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद अदालत यह तय करेगी कि सौरभ को भारत भेजा जाना है या नहीं और अगर भेजा जाना है, तो किन शर्तों पर। ये शर्तें भारत और यूएई के बीच प्रत्यर्पण संधि के अनुसार होंगी।