CG High Court : स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया को अवमानना नोटिस, हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप
CG High Court : हाईकोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करने का आरोप, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया से मांगा जवाब
रायपुर, 22 अगस्त। CG High Court : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने न्यायालय के आदेश का निर्धारित समय-सीमा में पालन नहीं किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला गरियाबंद निवासी दायासिंह ध्रुव के स्थानांतरण से जुड़ा है।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, दायासिंह ध्रुव गरियाबंद के सीएमएचओ कार्यालय में ड्राइवर के पद पर पदस्थ थे। गरियाबंद कलेक्टर ने उनका स्थानांतरण मैनपुर कर दिया था। इस स्थानांतरण आदेश को दायासिंह ध्रुव ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव को निर्देश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के एसके नौशाद रहमान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए न्याय दृष्टांत के आधार पर याचिकाकर्ता के मामले का 6 माह के भीतर निराकरण किया जाए।
छह महीने की समय-सीमा बीती, फिर भी नहीं हुआ निराकरण
याचिकाकर्ता का आरोप है कि हाईकोर्ट की ओर से निर्धारित छह महीने की समय-सीमा बीतने के बावजूद उनके अभ्यावेदन का निराकरण नहीं किया गया। साथ ही स्थानांतरण आदेश भी निरस्त नहीं किया गया। इसके बाद दायासिंह ध्रुव ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और ऋषभदेव साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की।
कोर्ट में क्या दलील दी गई?
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद निर्धारित अवधि में मामले का निराकरण नहीं किया गया। अधिवक्ताओं ने न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12(1) का भी हवाला दिया।
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि हाईकोर्ट के आदेश की कथित अवमानना के लिए उनके खिलाफ न्यायालय अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।















