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Uniform Civil Code : छत्तीसगढ़ में UCC पर बड़ा फैसला…! अनुसूचित जनजाति समाज रहेगा दायरे से बाहर

15 अक्टूबर तक मांगे जा रहे सुझाव


रायपुर, 07 अगस्त। Uniform Civil Code : छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अनुसूचित जनजाति (ST) समाज को UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसकी जानकारी गुरुवार सुबह डिप्टी मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के ST वर्ग पर UCC लागू नहीं होगा। सरकार का यह रुख राज्य के आदिवासी समुदाय को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

15 अक्टूबर तक मांगे जा रहे सुझाव

UCC का मसौदा तैयार करने के लिए गठित रंजना देसाई समिति वर्तमान में आम जनता से सुझाव ले रही है। समिति ने 15 अक्टूबर 2026 तक नागरिकों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इन सुझावों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद अब UCC को लेकर प्रदेश में नई चर्चा शुरू हो गई है, खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इस निर्णय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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