रायपुर

Big Controversy : 66 उप अभियंताओं की नियुक्ति पर सवाल…! शैक्षणिक योग्यता विवाद में घिरे अधिकारी

शासन ने जांच की तैयारी शुरू की

रायपुर, 01 अगस्त। Big Controversy : छत्तीसगढ़ शासन की नियुक्तियों को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। वर्ष 2011-12 में उप अभियंता (सिविल) पद पर नियुक्त किए गए 66 अधिकारियों की सूची सामने आई है, जिनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर नियम विरुद्ध नियुक्ति का आरोप लग रहा है।

शासन द्वारा 28 जुलाई 2025 को जारी सूची के अनुसार, इन अधिकारियों ने 23 मार्च 2011 के बाद अपनी डिग्री प्राप्त की, जबकि उस समय की अधिसूचना के अनुसार पात्रता के लिए इस तिथि तक योग्यता अर्जित होना अनिवार्य था।

 क्या है विवाद?

शासन के नियमों के अनुसार, 23 मार्च 2011 के बाद डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया के पात्र नहीं थे। अब जारी हुई सूची में शामिल कई अधिकारियों ने यह शैक्षणिक योग्यता निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त की है। इससे उनकी नियुक्ति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और जांच की मांग तेज हो गई है।

सूची में शामिल कुछ प्रमुख नाम

नाम वर्तमान पदस्थापन
बी. चंद्रशेखर मनेंद्रगढ़
रविशंकर साहिस बलरामपुर
मनोज कुमार मरकाम बगीचा
मोहम्मद फरहान सूरजपुर
हेमंत भूषण धारिया पाली
भीमदेव कुर्रे कोरबा
कु. बिन्दु उरैना पुसौर, रायगढ़
नीलेश सेन राजनांदगांव
अमितेश गुप्ता तिल्दा, रायपुर
मोहन नेताम छुरिया, कांकेर
विभिषण कुमार सिंह छिंदगढ़, सुकमा
कृति जायसवाल सोनहत, कोरिया
सतीश कुमार कोसले पीडब्ल्यूडी, सुकमा
योगेश्वरी साहू उपसंचालक, कांकेर
अभिनाश राज सिहल लुंड्रा, सरगुजा
रेणु शर्मा उपसंचालक, गुंडरदेही
लक्ष्मी चंद्राकर पाटन, दुर्ग
संतोषी पटेल पीडब्ल्यूडी, धमतरी

 

(सूची में जनपद पंचायत, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन सहित कई विभागों के अधिकारी शामिल हैं।)

संभावित जांच की तैयारी

सूत्रों के अनुसार यह सूची नियुक्ति प्रक्रिया में संभावित अनियमितता की जांच का हिस्सा है। इस मामले में संबंधित विभागीय स्तर पर जांच शुरू होने की संभावना है। यदि आरोप प्रमाणित होते हैं तो नियुक्तियां रद्द होने तक की कार्रवाई संभव मानी जा रही है।

राजस्व और तकनीकी विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यदि जांच में पुष्टि हुई कि नियुक्ति के समय योग्यता अधूरी थी, तो इसे सेवा शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।

पृष्ठभूमि

  • भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2011-12 में आयोजित हुई थी।
  • आवेदन के समय पात्रता तिथि 23 मार्च 2011 निर्धारित की गई थी।
  • इसके बाद डिग्री लेने वाले आवेदन के अयोग्य माने जाते हैं।

 

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