Special Teachers Recruitment : छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश…! जुलाई तक करें स्पेशल शिक्षकों की भर्ती…49 हजार बच्चों के भविष्य पर चिंता
CG सरकार से मांगी अनुपालन रिपोर्ट
रायपुर, 23 मई। Special Teachers Recruitment : छत्तीसगढ़ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि हर हाल में दो महीने के भीतर स्पेशल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए और जुलाई 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट पेश की जाए।
स्पेशल बच्चों के लिए शिक्षकों की कमी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया कि राज्य में वर्तमान में 49 हजार से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जबकि उनकी शिक्षा के लिए लगभग 3,981 स्पेशल शिक्षकों की जरूरत है। इसके मुकाबले स्वीकृत पद और तैनात शिक्षकों की संख्या बेहद कम है।
संविदा शिक्षकों को भी मिला बड़ा मौका
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संविदा और निश्चित मानदेय पर कार्यरत शिक्षकों के हित में भी बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 55 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर कार्यरत 85 विशेष शिक्षकों को स्क्रीनिंग कमेटी के सामने दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए।
यदि अभ्यर्थी भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा निर्धारित योग्यता और पात्रता पूरी करते हैं, तो दो महीने के भीतर उनकी विधिसम्मत नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए।
राज्य सरकार ने कोर्ट में क्या बताया?
राज्य शासन ने सुप्रीम Court में शपथ पत्र पेश कर बताया कि छत्तीसगढ़ में विशेष शिक्षकों के कुल 848 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 100 पदों के लिए 3 अक्टूबर 2025 को विज्ञापन जारी किया गया था। RCI अर्हता रखने वाले 62 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, जबकि 38 पद TET विवाद के कारण अब भी रिक्त हैं।
इस मामले में याचिकाकर्ता रजनीश कुमार पांडेय व अन्य की ओर से एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड कौस्तुभ शुक्ला और अधिवक्ता पलाश तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा।



