Forest Department : अनुशासनहीनता के आरोप में IFS अधिकारी मनीष कश्यप सस्पेंड…! फोन पर अभद्रता पर गिरी गाज

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रायपुर, 09 फरवरी। Forest Department : छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव के साथ अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग करना भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी मनीष कश्यप को भारी पड़ गया। राज्य सरकार ने उनके इस आचरण को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार, 23 जनवरी 2026 को भारत सरकार द्वारा आयोजित Deregulation संबंधी बैठक की तैयारी को लेकर विभागीय सचिव ने दूरभाष पर मनीष कश्यप से संपर्क किया था। इस दौरान आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के बजाय IFS अधिकारी द्वारा अशोभनीय एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। शासन ने इस कृत्य को अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम-3 का उल्लंघन माना है। इसके चलते राज्य शासन ने अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के तहत कार्रवाई करते हुए मनीष कश्यप को निलंबित किया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इसी क्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रशासनिक कारणों से दो अन्य IFS अधिकारियों के तबादले भी किए हैं। जाधव सागर रामचंद्र को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, नवा रायपुर में पदस्थ किया गया है, जबकि चंद्र कुमार अग्रवाल को मनेन्द्रगढ़ में वन उप संरक्षक (प्रादेशिक) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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