नई दिल्ली। Delhi Excise Scam: दिल्ली आबकारी घोटाला केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज शुक्रवार को आएगा। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लोकसभा चुनावों के बीच आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार करना मौलिक, संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है।
Delhi Excise Scam: ईडी ने कोर्ट में कहा था कि किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वह चुनाव नहीं लड़ रहा हो। अरविंद केजरीवाल को वित्तीय जांच एजेंसी ने 21 मार्च को दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी थी।