Dipka Extension Project : कलेक्टर ने पांच गांवों में बंद कराई भूमि खरीद-बिक्री…607 हेक्टेयर भूमि पर रजिस्ट्री और नामांतरण पर प्रतिबंध
एसईसीएल प्रोजेक्ट के लिए बड़ा कदम
कोरबा, 09 दिसम्बर। Dipka Extension Project : कलेक्टर अजीत वसंत ने दीपका विस्तार परियोजना के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में भूमि की खरीदी–बिक्री, रजिस्ट्री और नामांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। यह रोक कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत स्वीकृत 40 मिलियन टन कोयला उत्पादन परियोजना के लिए लागू की गई है।
निर्देशानुसार ग्राम हरदीबाजार (भाग), सरइसिंगार (भाग), रेंकी (भाग), कटकीडबरी (भाग) और नवापारा (भाग) की कुल 607.118 हेक्टेयर भूमि को अर्जन प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इस भूमि अर्जन के लिए सेक्शन 9 (प) के तहत एस.ओ. क्र. 5445 (अ) का प्रकाशन 26 नवंबर 2025 को किया जा चुका है।
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त निर्देशों के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटघोरा एवं पाली, जिला पंजीयक कोरबा, तथा तहसीलदार दीपका एवं हरदीबाजार को आदेश दिया है कि इन ग्रामों की अर्जित भूमि पर किसी भी प्रकार की खरीदी-बिक्री, रजिस्ट्री या नामांतरण की कार्यवाही तुरंत रोक दी जाए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें।



