छत्तीसगढ़

बीजेपी महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, बसपा उम्मीदवार ने दाखिल की याचिका…

बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महापौर प्रत्याशी एल पदमजा उर्फ़ पूजा विधानी के ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अब यह मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंच गया है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के महापौर प्रत्याशी आकाश मौर्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने याचिका को पंजीकृत कर लिया है, जिससे भाजपा प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।

मामले को लेकर अधिवक्ता लवकुश साहू के माध्यम से पेश याचिका में कहा गया है कि, भाजपा महापौर एल पदमजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेज आर ओ द्वार नहीं दिए जाने के खिलाफ बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने याचिका लगाई है। अर्जेंट हियरिग का केस फाइल करते हुए दस्तावेजों की मांग की गई है। अर्जेंट हियरिग में लगने के कारण मामले की सुनवाई आज हो सकती है।

बता दें, कि पूजा विधानी को भाजपा उम्मीदवार घोषित किए जाने और नामांकन दाखिल होने के बाद से ही उनकी जाति प्रमाण पत्र पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है। कांग्रेस ने इस मामले में उनके जाति प्रमाण पत्र को आंध्रप्रदेश का बताते हुए छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं होने की बात कही थी। इस संबंध में निर्वाचन आयोग के समक्ष आपत्ति की गई थी, जिसे निर्वाचन आयोग ने निरस्त कर दिया था। बिलासपुर नगर निगम से भाजपा महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी ने अपने ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को 1995 में नियम से बनाना बताया है।

 

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