Featuredछत्तीसगढ़सामाजिक

ऑनलाइन सट्टा को लेकर हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका.. कोर्ट ने गृह सचिव से मांगा जवाब…

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध के बावजूद इसका उल्लंघन होने को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार के गृह विभाग के सचिव से जवाब मांगा है और सट्टेबाजी से जुड़ी कंपनियों को भी नोटिस जारी किया है।

ऑनलाइन सट्टे को लेकर दायर जनहित याचिका को लेकर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की युगल पीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में प्रमाण प्रस्तुत किए हैं जिनमें आईपीएल से जुड़े विज्ञापन भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी प्रतिबंधित है, लेकिन कुछ कंपनियां इसके नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। राज्य सरकार की ओर से मामले में महाधिवक्ता पीएन भारत, उप महाधिवक्ता शशांक ठाकुर और अधिवक्ता तुषार धर दीवान ने पक्ष रखा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले को न्यायालय की रजिस्ट्री में दाखिल किया जाए।

 

 

याचिकाकर्ता के वकील ने अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए 24 घंटे का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग के सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने प्रतिवादी कंपनियों को नियमानुसार प्रक्रिया शुल्क अदा करने और वर्तमान याचिका के लंबित रहने की सूचना देने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।

Related Articles

Back to top button