बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीजीएम मनीष कुमार दुबे की कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। लगभग 10 साल पहले, देवेंद्र यादव ने बिलासपुर के अटल बिहारी विश्वविद्यालय में किसी मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ घेराव किया था, जिसके चलते उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
इस घटना के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने आईपीसी की धारा 147 (दंगा) और 427 (संपत्ति को नुकसान पहुंचाने) के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में देवेंद्र यादव के साथ कांग्रेस के अन्य नेता अमितेश राय, प्रकाशमणि वैष्णव, रंजीत सिंह, और सोहेल खालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी।
हालांकि स्थाई वारंट पर भी जवाब देने के लिए वे कोर्ट नहीं पहुंच रहें थे। फ़िलहाल कोर्ट ने उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर राहत दी।