
रायपुर। स्वास्थ्य विभाग ने एक काला कानून घोषित किया है। इस कानून के जरिए मीडिया पर सेंसरशिप लगाई गई है। मीडिया के अस्पतालों में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई हैस्वास्थ्य विभाग से जारी आदेश में कहा गया है कि अस्पतालों में पीआरओ बैठाए जाएं जो मीडिया को जानकारी दें। अस्पताल से संबंधित कोई भी व्यक्ति मीडिया से संपर्क नहीं करेगा बल्कि मीडिया पर्सन को पीआरओ से मिलने के लिए कहा जाएगा।
इस आदेश में ये भी कहा गया है कि किसी भी मरीज की प्रायवेसी का खयाल रखा जाएगा और उससे संबंधित जानकारी मीडिया को नहीं दी जाएगी जब तक कि उससे कानूनी संरक्षक अनुमति न दें। अस्पताल पर सख्त पाबंद लगाने को मीडिया की सेंसरशिप के तौर पर देखा जा रहा है। मीडिया से जुड़े लोग इसे काला कानून कह रहे है।
देखे आदेश