छत्तीसगढ़

Bhilai Councillor FIR : भिलाई की पार्षद रीता सिंह और परिवार पर 4.50 करोड़ की धोखाधड़ी का केस…! कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई FIR

संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप


भिलाई, 03 अगस्त। Bhilai Councillor FIR : भिलाई नगर निगम की पार्षद रीता सिंह, उनके पति रमेशचंद सिंह राजपूत और बेटे मानवचंद सिंह के खिलाफ उतई थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामला करीब ₹4.50 करोड़ के भूमि, खदान और अन्य संपत्तियों के खरीद-बिक्री सौदे से जुड़ा है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई FIR

जानकारी के अनुसार, JMFC पाटन की अदालत ने शिकायतकर्ता बीबी सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद उतई पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत के आदेश के बाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

क्या है पूरा मामला?

शिकायतकर्ता के मुताबिक, जनवरी 2024 में रीता सिंह से जुड़ी जमीन, खदान, टाटा हिटाची मशीन और भारत बेंज टिपर वाहनों के खरीद-बिक्री का इकरारनामा हुआ था। इस सौदे की कुल कीमत करीब ₹4.50 करोड़ तय हुई थी।

शिकायत में दावा किया गया है कि सौदे के एवज में करीब ₹4.39 करोड़ का भुगतान भी कर दिया गया था।

संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप

परिवादी ने आरोप लगाया है कि, कुछ जमीनें पहले से अन्य लोगों के नाम दर्ज थीं। कुछ जमीनों की बिक्री पर कानूनी रोक थी। कुछ संपत्तियां बैंक में गिरवी (बंधक) थीं। इन तथ्यों की जानकारी सौदे के समय नहीं दी गई।

दस्तावेज नहीं मिलने से बढ़ा विवाद

शिकायतकर्ता का कहना है कि खनन पट्टा, बैंक की NOC और अन्य आवश्यक दस्तावेज बाद में उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन लंबे समय तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके बाद मामला पुलिस और फिर अदालत तक पहुंचा।

पुलिस कर रही जांच

उतई थाना पुलिस का कहना है कि FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों और तथ्यों की जांच की जाएगी। जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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