नई दिल्ली। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। केजरीवाल को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए फैसला सुनाया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। 2 जून को सरेंडर करके वह दोबारा तिहाड़ जेल गए थे। उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
स्पेशल जज न्यााय बिंदु की अदालत ने एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी है। ईडी ने कोर्ट से अपील की कि बेल बॉन्ड पर साइन करने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाए ताकि आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सके। जज ने कहा है कि आदेश पर कोई स्टे नहीं होगा।
ट्रायल कोर्ट ने कहा कि कल बेल बॉन्ड को ड्यूटी जज के सामने पेश किया जाएगा। केजरीवाल शुक्रवार को जेल से बाहर निकल सकते हैं। माना जा रहा है ईडी केजरीवाल की रिहाई से पहले दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर सकती है और निजली अदालत के आदेश पर रोक की मांग कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।