बिलासपुर/बलौदाबाजार। Balodabazar sescandal: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के चर्चित सेक्स स्कैंडल केस में आरोपी बनाए गए तत्कालीन टीआई अमित तिवारी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि इस मामले अमित तिवारी के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई। अमित तिवारी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। लेकिन, हाईकोर्ट ने केस के सभी पहलुओं को देखते हुए टीआई अमित तिवारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
Balodabazar sex scandal: इससे पहले जिला कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया था कि इस तरह के मामलों में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जा सकता है। खासकर जब पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हो। कोर्ट का कहना था कि आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ चल रही जांच को प्रभावित करने का डर है और इस समय उसे जमानत देना उचित नहीं होगा।
Balodabazar sex scandal: हाईकोर्ट ने भी जमानत याचिका ठुकराई
इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई.लेकिन हाईकोर्ट ने भी जिला अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए टीआई अमित तिवारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने ये माना कि इस मामले में आरोपी का जमानत पर बाहर रहना समाज के लिए अनुचित होगा। इससे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप हो सकता है। जमानत देने से समाज में यह संदेश जाएगा कि ऐसे मामलों में प्रभावशाली लोग बच सकते हैं, जो कि न्याय व्यवस्था और समाज दोनों के लिए हानिकारक होगा। अब टीआई के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।