पिथौरागढ़। Patanjali Product: पतंजलि का पैक्ड शहद का नमूना जांच में फेल होने पर पिथौरागढ़ न्याय निर्णायक अधिकारी ने एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार, करीब चार साल पहले उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट से लिए किए पतंजलि के पैक्ड शहद का एक नमूना जांच के लिए एकत्रित किया गया था।
Patanjali Product: जांच के बाद पैक्ड शहद का नमूना अधोमानक पाया गया है। नमूने में सुक्रोज की मात्रा दोगुनी से ज्यादा थी। मामले में शुक्रवार को न्याय निर्णायक अधिकारी ने डीडीहाट के विक्रेता और रामनगर की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।
Patanjali Product: जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरके शर्मा ने बताया, जुलाई 2020 में विभाग ने डीडीहाट स्थित गौरव ट्रेडिंग कंपनी से पैक्ड पतंजलि शहद का नमूना एकत्रकर जांच को रुद्रपुर स्थित लैब भेजा था। जांच में शहद में सुक्रोज की मात्रा मानकानुसार पांच फीसदी की जगह 11.1 प्रतिशत (करीब दोगुने से अधिक) पाई गई।
Patanjali Product: नवंबर 2021 में विभाग ने संबंधित विक्रेता के खिलाफ वाद दायर किया। जिस पर न्याय निर्णायक अधिकारी और एडीएम डॉ. एसके बरनवाल ने फैसला सुनाया है। उन्होंने उत्पाद विक्रेता गौरव ट्रेडिंग कंपनी पर 40 हजार व सुपर स्टॉकिस्ट कान्हाजी डिस्ट्रीब्यूटर रामनगर पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।