IPS Ratanlal Dangi : रतनलाल डांगी मामला हाई कोर्ट पहुंचा…! पीड़िता ने जांच पर उठाए सवाल…IAS अधिकारी से जांच की मांग
याचिका में उठाए गए 4 बड़े मुद्दे
बिलासपुर, 02 अगस्त। IPS Ratanlal Dangi : छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों का मामला अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पहुंचा गया है। पीड़िता ने अपने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय के माध्यम से रिट याचिका दायर कर वर्तमान जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच, वरिष्ठ महिला IAS अधिकारी से जांच, कथित अवैध संपत्तियों की जांच तथा आरोपी अधिकारी के निलंबन और बर्खास्तगी की मांग की है।
याचिका में उठाए गए 4 बड़े मुद्दे
1. समान रैंक के अधिकारी से जांच पर आपत्ति
पीड़िता का कहना है कि तत्कालीन आईजी आनंद छाबड़ा को जांच अधिकारी बनाया गया, जबकि वे आरोपी अधिकारी के समान रैंक के हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच पर सवाल उठाया गया है। याचिका में आईजी छाबड़ा के खिलाफ महादेव सट्टा ऐप प्रकरण का भी उल्लेख किया गया है।
2. जूनियर अधिकारी द्वारा जांच पर सवाल
याचिका में तत्कालीन डीआईजी मिलना कुर्रे की जांच भूमिका पर भी आपत्ति जताई गई है। पीड़िता का कहना है कि वे आरोपी अधिकारी से जूनियर थीं, इसलिए उन्हें जांच का अधिकार नहीं होना चाहिए था।
3. निलंबन नहीं होने पर सवाल
गंभीर आरोपों के बावजूद राज्य सरकार द्वारा आईपीएस रतनलाल डांगी को निलंबित नहीं किए जाने पर भी न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की गई है।
4. संपत्ति जांच और बर्खास्तगी की मांग
याचिका में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आरोपी अधिकारी की कथित अचल संपत्तियों की विस्तृत जांच कराने और आरोप सिद्ध होने पर सेवा से बर्खास्त करने की मांग की गई है।
मामले पर कोर्ट की नजर
अब यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष है। याचिका में लगाए गए आरोप और मांगें न्यायिक परीक्षण के अधीन हैं। अदालत के निर्देशों और जांच के निष्कर्षों के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। फिलहाल आरोपों पर अंतिम न्यायिक या प्रशासनिक निष्कर्ष नहीं आया है।






