रायपुर

CG Local Body Election : छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव का ऐलान…! लागू हुई आचार संहिता…जानिए पूरा शेड्यूल

1228 पंचायत पदों और 82 नगरीय सीटों पर चुनाव

रायपुर, 09 मई। CG Local Body Election : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 1 जून को मतदान और 4 जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे। राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है।
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम एवं उप निर्वाचन का बिगुल बज गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया। राज्य में एक ही चरण में चुनाव होंगे। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए 1 जून 2026 को मतदान कराया जाएगा, जबकि 4 जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे।

1228 पंचायत पदों और 82 नगरीय सीटों पर चुनाव

चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही संबंधित नगरीय निकायों और पंचायत क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता भी लागू हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया 11 मई से शुरू होकर 4 जून तक चलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक नगरपालिकाओं में अध्यक्ष के 5 पद और पार्षद के 77 पदों सहित कुल 82 सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 पदों सहित कुल 1228 रिक्त पदों पर मतदान कराया जाएगा।

नाम निर्देशन पत्र 11 मई से 18 मई तक जमा किए जाएंगे। 19 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 21 मई तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। 12 लाख से अधिक मतदाता अपना वोट डालेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए आयोग ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। नगरीय निकाय चुनाव में 44 हजार 525 और पंचायत चुनाव में 10 लाख 37 हजार 789 मतदाता मतदान करेंगे।

33 सामान्य प्रेक्षक और 5 व्यय प्रेक्षक नियुक्त

निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय निकाय चुनाव EVM के जरिए दलीय (CG Local Body Election) आधार पर कराए जाएंगे, जबकि पंचायत चुनाव मतपेटी के माध्यम से गैर-दलीय आधार पर होंगे। नगरीय निकायों में मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक और पंचायत चुनाव में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए 33 सामान्य प्रेक्षक और 5 व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को निष्पक्षता के साथ समय सीमा में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

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