रायपुर, 02 फरवरी। Liquor Price Hike : छत्तीसगढ़ में शराब पर लगने वाली नई ड्यूटी दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। इस संबंध में जारी अधिसूचना को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत देशी और विदेशी दोनों प्रकार की शराब पर ड्यूटी टैक्स बढ़ाया गया है, जिससे आने वाले समय में शराब की खुदरा कीमतों में इजाफा होना तय माना जा रहा है।
नई आबकारी नीति के अनुसार अब विदेशी शराब पर उसकी कीमत के आधार पर अलग-अलग ड्यूटी दरें निर्धारित की गई हैं। यानी जितनी महंगी शराब होगी, उस पर उतना ही अधिक टैक्स देना होगा। इससे प्रीमियम और हाई-एंड शराब की कीमतों में ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना है।
सरकार ने केवल शराब ही नहीं, बल्कि बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी नई ड्यूटी दरें लागू करने का निर्णय लिया है। इसका सीधा असर इन उत्पादों की खुदरा कीमतों पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि, नई नीति में सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दर निर्धारित की गई है, जिससे उन्हें कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब शराब की सप्लाई से पहले टैक्स का भुगतान अनिवार्य होगा। इससे कर चोरी पर रोक लगेगी और राजस्व संग्रह की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। वहीं, शराब कंपनियों द्वारा रेट ऑफ सेल प्राइस (RSP) प्रस्तावित किए जाने के बाद खुदरा बाजार में शराब की कीमतों में और बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। नई ड्यूटी व्यवस्था से राज्य सरकार के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।