छत्तीसगढ़

Police Accountability : SI की गैरहाजिरी पर अदालत का सख्त फैसला…! न्यायालय में अनुपस्थित रंभा साहू पर ठोका जुर्माना…सेवा पुस्तिका में भी दंड

जुर्माने की रकम 20 दिनों के अंदर जमा करने के आदेश

अंबिकापुर, 10 जनवरी। Police Accountability : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पाक्सो एक्ट) कमलेश जगदल्ला ने थाना अंबिकापुर में पदस्थ उपनिरीक्षक रंभा साहू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अदालत ने अभियोजन साक्षी के रूप में 3 जनवरी 2026 को पेश नहीं होने के मामले में उपनिरीक्षक पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि आगामी माह के वेतन से काटकर न्यायालय में जमा कराई जाएगी। इसके साथ ही इस दंडादेश को उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज करने का आदेश भी दिया गया है।

जुर्माने की रकम 20 दिनों के अंदर जमा करने के आदेश

न्यायालय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सरगुजा को निर्देशित किया है कि जुर्माने की राशि 20 दिनों के भीतर न्यायालय में जमा कराई जाए और सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की पुष्टि भी भेजी जाए। आदेश की प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक रायपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज को भी सूचनार्थ भेजी गई है।

प्रकरण के अनुसार, उपनिरीक्षक रंभा साहू को न्यायालय में उपस्थित होने का समंस 3 जनवरी को जारी किया गया था, लेकिन वे कानून व्यवस्था ड्यूटी में व्यस्त रहने का हवाला देते हुए अनुपस्थित रहीं। अदालत ने यह स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया और इसे अनुशासनहीनता व कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही माना।

अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि उपनिरीक्षक पूर्व में भी न्यायालय के आदेशों के पालन में उदासीन रही हैं, जिसके कारण इस बार कठोर कार्रवाई की गई। इस प्रकरण में अगली सुनवाई 12 जनवरी 2026 को होगी। न्यायालय का यह आदेश पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।

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