Featuredछत्तीसगढ़सामाजिक

CG News: अब 7 दिन में मिलेंगे भूमि अभिलेख, सरकार ने जारी की नई अधिसूचना

रायपुर। अब छत्तीसगढ़ के नागरिकों को भूमि से जुड़े जरूरी दस्तावेजों की नकल पाने के लिए महीनों भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत एक नई अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार भूमि दस्तावेजों की प्रति अब 7 दिन के भीतर मिल जाएगी। यह नियम 28 जुलाई 2025 से पूरे राज्य में लागू हो चुका है और इसे राज्य के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया है।

इस अधिसूचना के लागू होते ही अब खसरा, खतौनी, नक्शा, बी-1, नामांतरण पंजी, चकबंदी रिकॉर्ड, मिसल आदि की नकल समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नागरिकों को प्रदान की जाएगी।

दो श्रेणियों में बंटा सेवा समय

◾ सामान्य सेवा

समय सीमा: 7 कार्य दिवस

सेवा प्रदायक अधिकारी: नायब तहसीलदार / तहसीलदार / अतिरिक्त तहसीलदार

सक्षम प्राधिकारी: तहसीलदार

अपील अधिकारी: एसडीएम

अंतिम स्तर पर: कलेक्टर

 तत्काल सेवा

समय सीमा: 3 कार्य दिवस

सेवा प्रदायक अधिकारी: अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

सक्षम प्राधिकारी: कलेक्टर

अपील अधिकारी: संभागायुक्त

 सेवा के लिए जरूरी दस्तावेज

1. आवेदन पत्र (₹5 के कोर्ट फीस टिकट सहित)

2. संबंधित भूमि का पूरा विवरण – खसरा नंबर, नक्शा, बी-1, आदि

3. निर्धारित विधिक शुल्क

4. तत्काल सेवा के लिए अतिरिक्त शुल्क

 

नकल शाखा प्रभारी होंगे जिम्मेदार अधिकारी

प्रत्येक तहसील और जिला कार्यालय में नकल शाखा प्रभारी अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है कि समयसीमा में सेवा सुनिश्चित की जाए। साथ ही नागरिकों को भटकना न पड़े इसके लिए जवाबदेही तय की गई है।

Related Articles

Back to top button