न्यूज डेस्क। जिला उपभोक्ता आयोग ने ग्राहकों से पार्किंग शुल्क लेने के बदले पर्चे में विवरण न देने पर हल्द्वानी के वॉकवे मॉल पर 3.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने एक दूसरे मामले में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को 5.10 लाख रुपये की धनराशि परिवादी को देने को कहा है। वहीं, तीसरे मामले में उपभोक्ता को गलत सामान देने और उसकी सुनवाई न करने पर संबंधित फर्म पर चार लाख का जुर्माना लगाया है।
पहला मामला
उपभोक्ता आयोग नैनीताल के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य विजयलक्ष्मी थापा और लक्ष्मण रावत की ओर से विभिन्न मामलों में सुनवाई की गई। इस दौरान योगेश चंद्र लोहानी के वाद में कहा कि 23 जुलाई 2023 से पूर्व वॉकवे मॉल हल्द्वानी ने प्रतिष्ठान की पार्किंग में वाहन खड़ा करने वाले ग्राहकों से पार्किंग का शुल्क 50 रुपये वसूलना शुरू किया। संबंधित राशि का विवरण ग्राहकों को दी जाने वाली पार्किंग स्लिप में नहीं किया गया। आयोग ने विपक्षी प्रतिष्ठान पर मानसिक वेदना के रूप में 50 हजार, बाद व्यय के रूप में 10 हजार व ढाई लाख रुपये के अर्थदंड से अधिरोपित किया।
दूसरा मामला
दूसरे मामले में हीरा देवी के वाद पर सुनवाई हुई। कहा कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने परिवादिनी के मृतक पति के वाहन के क्लेम को निरस्त कर जानबूझकर बीमा क्लेम नहीं दिया। आयोग ने डेढ़ वर्ष का समय बीतने के बाद भी निर्णय न लेने पर परिवादिनी को वाहन की क्षतिपूर्ति को 5 लाख 10 हजार 400 रुपये, परिवादिनी को मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार और परिवाद व्यय के रूप में 10 हजार की धनराशि दिलाने का आदेश दिया। इसके अलावा विपक्षी बीमा कंपनी की ओर से अनुचित व्यापारिक व्यवहार करने पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया गया।
तीसरा मामला
तीसरे मामले में यावींद्र कुमार के मामले पर सुनवाई की। कहा कि अर्चना राज व एक अन्य साझेदार एस्सेल मशीन्स ने उन्हें त्रुटिपूर्ण रोलिंग शटर पत्ती मशीन उपलब्ध कराई। उसकी मरम्मत के रूप में धनराशि प्राप्त करने के बाद भी मशीन को दुरुस्त नहीं की। आयोग ने वादी को रोलिंग शटर पत्ती मशीन की अदा की गई पूरी कीमत 3 लाख 24 हजार 500 व उसकी मरम्मत कराने को अदा किए गए 65 हजार व क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार, वाद व्यय के लिए 5 हजार भुगतान के आदेश दिए।