Crime in Raipur : हर में बढ़ते अपराध पर बड़ी कार्रवाई…! ये 6 आदतन अपराधी जिला बदर
7 दिनों में सीमाओं से बाहर जाने का आदेश
रायपुर, 12 नवंबर। Crime in Raipur : राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गौरव सिंह ने एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह की अनुशंसा पर 6 आदतन अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है।
छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई
यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के तहत 10 नवंबर 2025 को पारित किया गया। प्रशासन के मुताबिक, इन सभी अपराधियों को 7 दिनों के भीतर यानी 16 नवंबर 2025 तक रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों की सीमाओं से बाहर जाना होगा। उन्हें 9 फरवरी 2026 (तीन माह) तक इन जिलों में बिना न्यायालय की अनुमति के प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला बदर किए गए अपराधी
- लल्ला उर्फ टुमन सोनवानी (24 वर्ष) – निवासी सदर रोड, नवापारा
- संदीप जगने (23 वर्ष) – निवासी दुर्गा नगर
- पितेश्वर साहू (28 वर्ष) – निवासी चंगोराभाठा
- गिरधारी पटेल (32 वर्ष) – निवासी आजाद चौक
- नान्हू उर्फ अन्ना ताण्डी (47 वर्ष) – निवासी मोतीलाल नगर
- खीरधर ताण्डी (26 वर्ष) – निवासी सड्डू
अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर सख्त नजर
प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई शहर में बढ़ते अपराधों और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है। इससे पहले भी एक सप्ताह पूर्व एक अन्य बदमाश को जिला बदर किया गया था, और कई अन्य पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।
कलेक्टर का सख्त संदेश
कलेक्टर गौरव सिंह ने कहा, कानून तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जिले की शांति और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।



