कोरबा

Review Meeting : जिले में रसोई गैस की सुचारू वितरण व्यवस्था हेतु कलेक्टर एवं एसपी ने ली समीक्षा बैठक…! गैस एजेंसियों को दिए सख्त निर्देश

लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति में तत्काल जिला प्रशासन को करें सूचित:- कलेक्टर

कोरबा, 12 अप्रैल। Review Meeting : जिले में घरेलू रसोई गैस की सुचारू उपलब्धता व वितरण सुनिश्चित करने, अवैध भंडारण, ब्लैक मार्केटिंग, अधिक कीमत पर बिक्री तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत एवं पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी की अध्यक्षता में आज गैस वितरक एजेंसियों की बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर श्री दुदावत ने सभी एजेंसियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रशासन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुचारु और पारदर्शी गैस वितरण व्यवस्था उपलब्ध कराना है। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सम्बन्धितों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्री दुदावत एवं पुलिस अधीक्षक श्री तिवारी ने सभी गैस वितरक एजेंसियों को सख्त दिशा-निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि एजेंसियों में किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, सभी एजेंसियां इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी गैस वितरक एजेंसियों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए। एजेंसी परिसर के बाहर की गतिविधियों पर निगरानी के लिए बाहरी दिशा में भी एक कैमरा विशेष रूप से लगाने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही सभी एजेंसियों में सुरक्षा की दृष्टि से चौकीदार की व्यवस्था सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने निर्देशित किया कि एजेंसियों में स्टॉक की कमी या कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में तत्काल सूचना जिला प्रशासन सहित संबंधित तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को दी जाए*, ताकि समय रहते स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने सभी एजेंसियों को अपने परिसर में बैनर के माध्यम से तहसीलदार, थाना प्रभारी का संपर्क नंबर एवं जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का नंबर भी प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों ने गैस एजेंसियों को पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा है कि आपसी समन्वय के साथ एलपीजी सिलेंडर का सुचारु भंडारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जिले में एलपीजी सिलेंडर के अवैध भंडारण, ब्लैक मार्केटिंग या निर्धारित मूल्य से अधिक पर बिक्री जैसी किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं होनी चाहिए। सभी गैस एजेंसियां इस निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और विशेष सतर्कता बरतें।
उन्होंने सभी एजेंसियों को निर्देशित किया कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की डिलीवरी फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व के आधार पर और बुकिंग तिथि के अनुक्रम में ही दी जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ओटीपी ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही की जाए और बिना ओटीपी के किसी भी स्थिति में सिलेंडर की डिलीवरी न हो। साथ ही उपभोक्ताओं को 25 दिनों के पूर्व दोबारा सिलेंडर जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को प्रतिदिन अपने स्टॉक की जानकारी खाद्य शाखा को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में तत्काल खाद्य अधिकारी को सूचित करने को कहा गया है, जिससे जिले में कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित न हो। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री देवेन्द्र पटेल, जिला खाद्य अधिकारी श्री जी एस कंवर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पैट्रोलियम, भारत गैस एजेंसी के अधिकारी उपस्थित थे।

जिला स्तरीय कंन्ट्रोल रूम, दूरभाष नंबर 9691901259 पर कर सकते है सम्पर्क

जिले में खाद्य नागरिक आपूर्ति से सम्बंधित आवश्यक वस्तुओं की सुचारु वितरण और परिवहन व्यवस्था की निगरानी के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित कर अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है।
जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 9691901259 पर भी आमजन खाद्य आपूर्ति से संबंधित समस्या, सुझाव या आवश्यक जानकारी दर्ज करा सकते हैं। नियंत्रण कक्ष के माध्यम से आम जनता द्वारा प्राप्त शिकायतों, सुझावों तथा आवश्यक जानकारी का संकलन कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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