Chhattisgarh High Court ने अविनाश तिवारी को कोरबा का द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया, श्रम न्यायाधीश का अतिरिक्त प्रभार भी मिला।
बिलासपुर।Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों की नई पदस्थापना को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के तहत कोरबा श्रम न्यायालय-II में पदस्थ श्रम न्यायाधीश श्री अविनाश तिवारी को पदोन्नति के बाद कोरबा में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (Second District & Additional Sessions Judge) के पद पर पदस्थ किया गया है।
हाईकोर्ट से जारी अधिसूचना क्रमांक 837/Confdl./2026, दिनांक 11 सितंबर 2026 के अनुसार श्री तिवारी को नई न्यायिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही उन्हें श्रम न्यायाधीश का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
पदोन्नति के साथ बढ़ी न्यायिक जिम्मेदारी
आदेश के मुताबिक श्री अविनाश तिवारी अपनी नई जिम्मेदारी पदभार ग्रहण करने की तिथि से संभालेंगे। उनकी नई पदस्थापना के बाद कोरबा जिला न्यायालय में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में न्यायिक व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है।
हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं। आदेश में संबंधित न्यायिक अधिकारी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
कोरबा न्यायिक व्यवस्था में अहम नियुक्ति
श्री अविनाश तिवारी लंबे समय से न्यायिक सेवा में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब उन्हें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में नई जिम्मेदारी मिलने से कोरबा की न्यायिक व्यवस्था में उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही श्रम न्यायाधीश का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने से श्रम संबंधी मामलों की न्यायिक जिम्मेदारी भी उनके पास रहेगी।
हाईकोर्ट के 11 सितंबर 2026 के आदेश के बाद अब श्री अविनाश तिवारी के कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही कोरबा में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में उनकी नई पारी शुरू होगी।











