
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के न्यायालयों में रिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पदों पर वरिष्ठता के आधार पर 56 न्यायाधीशों की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। यह पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोअर ज्यूडिशियल सर्विस (रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज) रूल्स 2006 के तहत की गई है। हाईकोर्ट ने यह नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की है। इसके तहत जिन न्यायाधीशों को पदोन्नत किया गया है, वे छत्तीसगढ़ लोअर ज्यूडिशियल सर्विस में कार्यरत थे और उन्होंने अपनी सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।