CG Naxal News: हाई कोर्ट ने नक्सली बताकर गिरफ्तार आरोपियों को बरी किया, जानें पूरा मामला

बिलासपुर। टिफिन बम रखने के आरोप में नक्सली बताकर गिरफ्तार किए गए दो ग्रामीणों को हाई कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। जस्टिस संजय एस. अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए स्पेशल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
नौ साल पुराना मामला
2015 में पुलिस ने दोनों ग्रामीणों पर नक्सल गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज की थी। आरोप था कि उनके पास टिफिन बम मिला। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सुनवाई के दौरान स्पेशल कोर्ट ने पुलिस के बयानों में विरोधाभास पाते हुए ग्रामीणों को बरी कर दिया और तत्काल रिहाई का आदेश दिया।
पुलिस के बयान में विरोधाभास
जांच अधिकारी ने दावा किया कि आरोपियों को भद्रीमहू गांव के पास झाड़ियों के पीछे से पकड़ा और वहीं कागजी कार्रवाई की। जबकि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ने कहा कि सभी कानूनी कार्रवाई थाने में हुई और दस्तावेजों पर वहीं हस्ताक्षर किए गए।
टिफिन बम की बरामदगी पर भी सवाल
जांच अधिकारी ने कहा कि बम उसी जगह लगाया गया था जहां गिरफ्तारी हुई। वहीं, कांस्टेबल के अनुसार बम एक किमी दूर सड़क किनारे गड्ढे से मिला।
केवल संदेह के आधार पर मामला
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस ने सिर्फ संदेह के आधार पर मामला दर्ज किया, जबकि संदेह कभी सबूत का आधार नहीं हो सकता। अदालत ने साफ किया कि इस केस में अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा।