रायपुर। CG liquor scam: छत्तीसगढ़ में 2 हजार करोड़ से अधिक के शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने नए सिरे से जांच करने के लिए एक नया मामला दर्ज किया है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग केस को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि, एजेंसी के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत आगे बढ़ने के लिए कोई अनुसूचित अपराध स्थापित नहीं हुआ था।
CG liquor scam: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जांच एजेंसी ने वित्तीय अपराधों की जांच के लिए एक ईसीआईआर दायर किया है। जो FIR के समकक्ष होता है। यह ईसीआईआर छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 17 जनवरी को दर्ज की गई FIR पर आधारित है। इसमें रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा सहित कई कांग्रेस नेताओं, नौकरशाहों और व्यापारियों सहित 70 लोगों को नामजद किया गया था।
CG liquor scam: ईडी ने आरोप लगाया है कि, 2019 और 2022 के बीच गड़बड़ियां थी। जब सरकारी शराब रिटेलर CSMCL के अधिकारियों ने डिस्टिलर से रिश्वत ली थी। इससे पहले, जुलाई 2023 के पहले सप्ताह में दायर अपने आरोप पत्र में, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। ईडी ने आरोप लगाया था कि, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में मुख्य आरोपी और एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर द्वारा एकत्र किए गए 2,161 करोड़ रुपए में से 776 करोड़ रुपए राजनीतिक अधिकारियों के पास गए हैं।