Bulk Waste Generator : अब कचरा प्रबंधन पर सख्ती…! 100 किलो से ज्यादा कचरा निकालने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी
पंजीकरण के बाद यह करना भी जरूरी
रायपुर, 19 जून। Bulk Waste Generator : ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर नए नियमों के तहत नगर निगम रायपुर ने बड़े संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और आवासीय समितियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के तहत निर्धारित श्रेणी में आने वाली सभी संस्थाओं और इकाइयों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के केंद्रीकृत पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
नियम क्रमांक 3 (झ) के अनुसार, बल्क वेस्ट जनरेटर (BWG) उन संस्थाओं, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और आवासीय समितियों को माना गया है, जो निम्नलिखित में से कम से कम एक मानदंड पूरा करती हैं-
- 20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक फ्लोर एरिया वाला भवन।
- प्रतिदिन 40,000 लीटर या उससे अधिक पानी की खपत।
- प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस कचरे का उत्पादन।
नगर निगम रायपुर ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के नियम क्रमांक 6 के तहत ऐसे सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए सीपीसीबी के केंद्रीकृत पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
पंजीकरण के बाद यह करना भी जरूरी
पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद डाउनलोड किए गए एक्नॉलेजमेंट की प्रति नगर निगम रायपुर कार्यालय में जमा करनी होगी। इसके अलावा संबंधित संस्थाएं इसे व्हाट्सएप नंबर 8319667095 अथवा ई-मेल [email protected] पर भी भेज सकती हैं। नगर निगम ने पात्र संस्थाओं, सोसायटियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से समय पर पंजीकरण कर नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।






