नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस के पूर्व सब इंस्पेक्टर को ब्लैकमेल कर जबरन वसूली के आरोप में एक महिला और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के खिलाफ लक्ष्मी नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित एसआई ने जबरन शराब पिलाकर अश्लील वीडियो बनाने और फोटो खींच कर लाखों रुपये वसूलने का दावा करते हुए कोर्ट में गुहार लगाई थी, जिसने 24 जनवरी को एफआईआर करने के निर्देश दिए थे। पिछले साल कोर्ट के ऑर्डर पर ही पूर्व एसआई पर भी लक्ष्मी नगर थाने में रेप केस दर्ज हुआ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 60 साल के शिकायतकर्ता दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। वो 2015 में शाहदरा जिले के एक थाने में तैनात थे। इस दौरान एक महिला ने छेड़छाड़ का एक केस दर्ज कराया था, जिसके वो जांच अधिकारी थे। वो 45 साल की महिला अक्सर थाने आती थी। एक उनका जानकार एएसआई भी उनसे मिलने थाने आता था। इसी दौरान महिला और एएसआई के बीच दोस्ती हो गई।
जांच अधिकारी रहे एसआई का आरोप है कि महिला और एएसआई ने एक दिन उन्हें लक्ष्मी नगर स्थित एक रूम में बुलाया। दोनों ने खुद भी शराब पी और उन्हें पिलाई। फिर उनके अश्लील वीडियो बनाए और फोटो खींच लिए। इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करने लगे। रेप केस में फंसाने की धमकी देकर हर महीने 20 से 25 हजार रुपये वसूलने लगे। जुलाई 2020 में एएसआई ने महिला के लिए फ्लैट खरीदने के खातिर 10 लाख रुपये की डिमांड की। दावा है कि एक बैंक से लोन लेकर दोनों को सात लाख रुपये दिए। लेकिन लगातार दबाव से वो तनाव में आ गए। इससे 2021 में उन्हें हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक आया, जिससे वो पैरालाइज्ड हो गए।
आरोप है कि महिला ने लिव इन में रहने का दावा करते हुए हर महीने 30 हजार देने की मांग की। एसआई का दावा है कि उसने मना किया तो मकान-दुकान खरीदने के लिए दस लाख की डिमांड की। वरना विडियो और फोटो वायरल करने के अलावा मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। नौकरी के 17 महीने बचे होने से रिटायरमेंट में दिक्कत का डर भी दिखाया। सूत्रों ने बताया कि एसआई ने दबाव में वीआरएस ले ली। महिला ने कोर्ट में कंप्लेंट केस दायर कर दिया, जिसके आदेश पर जुलाई 2023 में एसआई पर केस दर्ज हुआ था।
पूर्व एसआई ने कोर्ट में रखी ये दलील
महिला का आरोप था कि उसने एसआई के शादी करने के झांसे की वजह से अपने पति से तलाक लिया था। पूर्व एसआई ने दावा किया कि महिला की शादी 2006 में हुई थी, जिसने ससुराल वालों के खिलाफ 2008 में कृष्णा नगर थाने में, 2009 में आनंद विहार थाने में और 2015 में कृष्णा नगर थाने में मुकदमे दर्ज करवाए थे। पति के खिलाफ 2008 में कड़कड़डूमा कोर्ट में भी केस किया था। महिला के सहयोगी एएसआई के समझौता कराने के लिए दस लाख की डिमांड की थी, जिसकी कॉल रिकॉर्ड की गई थी।