कोरबा। एसआई कृष्णा साहू के विरुद्ध हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दृष्टांत देते हुए कानूनी कार्यवाही का आदेश दिया है।
बता दें कि रामपुर चौकी और साइबर सेल प्रभारी कृष्णा साहू ने 22 अगस्त 2022 को सीतामणी इमलीडुग्गु निवासी लोकेश तिवारी को बिना एफआईआर के मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस की मनगढ़त कहानी और कार्यवाही से क्षुब्ध होकर पीड़ित लोकेश तिवारी ने अधिवक्ता कमलेश साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी।
हाईकोर्ट के विद्वान न्यायाधीश एसके अग्रवाल ने केस की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षो के तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश में सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय अरनेश कुमार का दृष्टांत देते हुए आगामी 9 फरवरी को एसआई कृष्णा साहू को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
विद्वान न्यायाधीश ने अपने आदेश में कड़े शब्दों में लिखा है कि किसी भी मामले में पुलिस को मनमानी करते हुए बिना ठोस साक्ष्य के गिरफ्तार करने की किसी प्रकार की कोई अधिकारिता नही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वर्दी के दम पर दमन करने वाले पुलिस अफसरों में खलबली मच गई है।
आदेश