Featuredकोरबा

VIDEO : ड्राइवरों को नया कानून समझाने खुद बस स्टैंड पहुंच गए पुलिस कप्तान, कहा-अफवाह से बचें

कोरबा। हिट एंड रन के नए कानून को लेकर इन दिनों पूरे राज्य में माहौल गर्म है। तमाम ट्रांसपोर्ट ठप कर दिए गए हैं। कानून के जिस बिंदु को लेकर अनभिज्ञता से यह स्थिति निर्मित हुई है, उसे स्पष्ट करने आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला है। इसी कड़ी में मंगलवार को जिला पुलिस कप्तान जितेंद्र शुक्ला खुद मैदान में उतर गए। वे टीपीनगर स्थित नया बस स्टैंड पहुंचे। यहां बस ट्रांसपोर्टरों और चालकों की बैठक लेकर विस्तार से चर्चा कर नए कानून के बारे में पूरी जानकारी साझा करते हुए किसी भी प्रकार के अफवाह से बचने की गुजारिश की।

 

एसपी श्री शुक्ला बेबट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड में बस ट्रांसपोर्टरों और चालकों की मीटिंग लेते हुए उनका हाल चाल जाना। फिर मातहत अधिकारियों समेत उन्होंने नए कानून के बारे में अवगत कराया। नए कानून के बारे में बारीकियों से रूबरू कराते हुए एसपी ने चालकों में जो भ्रम की स्थिति थी, उसे दूर किया। चालकों और ट्रांसपोर्टरों को नए कानून में क्या-क्या प्रावधान हैं, उसके बारे में पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया और उनको इसके बारे में जागरूक किया गया।

नया कानून ये कहता है…

पुलिस कप्तान ने बताया कि आगामी नए कानून में धारा 106(2) – अगर कोई व्यक्ति के उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना न दें, तो 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है,लेकिन जो चालक एक्सीडेंट के बाद पुलिस में सूचना देते हैं, उनके ऊपर ये धारा लागू ही नहीं होगी।

Related Articles

Back to top button