छत्तीसगढ़

ACB Action: भ्रष्टाचार मामले में आबकारी उप निरीक्षक पर बड़ी कार्रवाई…! ACB ने कोर्ट में दाखिल किया अभियोग पत्र; निलंबित

रायपुर, 20 अगस्त। ACB Action: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के भ्रष्टाचार मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। खरसिया और धरमजयगढ़ में आबकारी उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ संतोष कुमार नारंग को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ ACB द्वारा की गई जांच पूरी होने के बाद अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, रायगढ़ के समक्ष पेश किया गया था।

जानकारी के मुताबिक ACB के अपराध क्रमांक 49/2025 में संतोष कुमार नारंग के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथासंशोधित 2018) की धारा 7 के तहत मामला दर्ज है। विवेचना पूरी होने के बाद ACB ने उनके विरुद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 03/2026 तैयार किया।

ACB ने 19 जून को कोर्ट में पेश किया अभियोग पत्र

आदेश के अनुसार ACB ने संतोष कुमार नारंग के खिलाफ तैयार अभियोग पत्र को 19 जून 2026 को माननीय विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), रायगढ़ के समक्ष पेश किया। मामले का विशेष प्रकरण क्रमांक 08/2026 है। अभियोग पत्र न्यायालय में पेश होने के बाद विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई की गई।

कोर्ट में अभियोग पत्र दाखिल होने के बाद निलंबन

जारी आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(ख) के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए संतोष कुमार नारंग को निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता सरगुजा संभाग, सरगुजा निर्धारित किया गया है।

निलंबन अवधि में मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता

आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान संतोष कुमार नारंग को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। इस कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग में हड़कंप मचा है। ACB प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश होने के बाद विभाग ने नियमों के तहत निलंबन की कार्रवाई की है।

Related Articles

Back to top button