
analogue paneer seized: अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर एवं अन्य गैर-दुग्ध डेयरी उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लागू होने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अंबिकापुर में बड़ी कार्रवाई की है। रविवार सुबह नए बस स्टैंड पर चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान एक यात्री बस से करीब डेढ़ क्विंटल प्रतिबंधित श्रेणी का पनीर जब्त किया गया। मामले में बस संचालक के खिलाफ प्रतिबंधित पनीर के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है।

analogue paneer seized: जानकारी के अनुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम रविवार सुबह करीब पांच बजे नए बस स्टैंड पहुंची और बसों सहित अन्य वाहनों की सघन जांच की। इस दौरान राजहंस ट्रेवल्स की बस क्रमांक CG 15 EC 0828 में प्रतिबंधित श्रेणी के पनीर का परिवहन करते हुए पाया गया। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पनीर जब्त कर लिया और अवैध परिवहन के संबंध में कानूनी कार्रवाई शुरू की।
analogue paneer seized: और होटल संचालकों को नोटिस
विभाग ने जिले के सभी डेयरी उत्पादों के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं तथा होटल संचालकों को नोटिस जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार का पनीर या अन्य दुग्ध उत्पाद केवल वैध स्रोत से ही खरीदा और बेचा जाए। व्यापारियों को बिना क्रय बिल एवं आपूर्तिकर्ता की जानकारी वाले उत्पादों का क्रय-विक्रय नहीं करने की हिदायत दी गई है।
analogue paneer seized: विभाग ने चेतावनी दी है कि जिन प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित पनीर या अन्य गैर-अनुमोदित डेयरी उत्पाद पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रविवार सुबह की कार्रवाई में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, सरगुजा के खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत यादव, तुलेश्वर सिंह तथा पुलिस विभाग से राजेंद्र बाखला उपस्थित रहे।






