KORBA BREAKING: फ्लाई ऐश परिवहन में गड़बड़ी पर CECB का शिकंजा, NTPC को 1.20 लाख रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का नोटिस

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कोरबा। NTPC Fly Ash Transport Irregularities फ्लाई ऐश परिवहन में अनियमितताओं को लेकर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB) ने एनटीपीसी जमनीपाली प्रबंधन पर सख्ती दिखाई है। मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा ने जांच में सामने आई खामियों के आधार पर संयंत्र प्रबंधन को 1 लाख 20 हजार रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) जमा करने का निर्देश दिया है।

जारी पत्र के अनुसार, फ्लाई ऐश का परिवहन IWMMS पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से किए जाने के निर्देश पूर्व में दिए गए थे, लेकिन निरीक्षण एवं प्राप्त शिकायतों में पाया गया कि कुछ वाहनों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया।

पर्यावरण मंडल ने बताया कि 29 मई 2026 एवं 3 जून 2026 को की गई जांच के दौरान वाहन क्रमांक CG12 AR7177 और CG12 BD9733 में संयंत्र के साइलो से फ्लाई ऐश लोड कर रवाना किए जाने की पुष्टि हुई। हालांकि जांच में यह सामने आया कि वाहनों ने निर्धारित गंतव्य के बजाय अन्य स्थानों पर सामग्री डंप की।

जांच रिपोर्ट के मुताबिक एक वाहन द्वारा फ्लाई ऐश को गुलशनाक इंडस्ट्रीज, ग्राम गोढ़ी में डंप किया गया, जबकि दूसरे वाहन ने फ्लाई ऐश को दादर टेलवाड़ी स्थित फ्लाई ऐश ब्रिक्स इकाई में खाली किया। साथ ही परिवहन के दौरान आवश्यक डिलीवरी कंसाइनमेंट दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं पाए गए।

CECB ने इसे फ्लाई ऐश अधिसूचना-2021 तथा विभागीय निर्देशों का उल्लंघन मानते हुए संबंधित दो वाहनों के मामले में कुल 1.20 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की है। यह राशि MS (EC), C.G. Environment Conservation Board, Raipur के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

मंडल ने एनटीपीसी प्रबंधन को चेतावनी दी है कि भविष्य में फ्लाई ऐश का परिवहन केवल IWMMS पोर्टल के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाए। नियमों के उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर संयंत्र के विरुद्ध और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

 

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