Fuel Alert : छत्तीसगढ़ में अब बोतल-ड्रम में नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल…! उल्लंघन पर होगी कार्रवाई…सरकार का बड़ा आदेश

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Fuel Price Shock
रायपुर, 22 मई। Fuel Alert : पश्चिम एशिया में बने तनावपूर्ण हालात के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आम लोगों को घबराने या पैनिक खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। खाद्य विभाग के अनुसार प्रदेश के 2516 पेट्रोल-डीजल पंपों पर 22 मई 2026 की स्थिति में करीब 4.35 करोड़ लीटर पेट्रोल और 8.15 करोड़ लीटर डीजल उपलब्ध है। वहीं 21 मई को राज्य को 32.52 लाख लीटर पेट्रोल और 57.60 लाख लीटर डीजल की अतिरिक्त आपूर्ति प्राप्त हुई है। सरकार ने बताया कि लखौली, मंदिर हसौद और गोपालपुर स्थित ऑयल कंपनी डिपो से सभी जिलों में मांग के अनुसार लगातार सप्लाई भेजी जा रही है। रबी फसल कटाई और खरीफ सीजन की तैयारी के चलते डीजल की मांग बढ़ी है, जिसे देखते हुए आपूर्ति व्यवस्था और मजबूत की गई है।

ड्रम-जेरीकेन में बिक्री पर तत्काल रोक

राज्य शासन ने 22 मई को जारी आदेश में सभी पेट्रोल पंपों पर ड्रम, बोतल और जेरीकेन में पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल आदेश 2005 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

किसानों और जरूरी सेवाओं को राहत

हालांकि सरकार ने किसानों, कलेक्टर द्वारा चिन्हित शासकीय निर्माण कार्यों और अस्पताल, मोबाइल टावर जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी है। संबंधित मामलों में अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति और सुरक्षा मानकों के पालन के बाद ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्य विभाग ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और सामान्य रूप से ईंधन खरीदारी करें। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है।
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