कोरबा, 12 फरवरी 2026। जिले में एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने नवीन कश्यप Naveen Externed, (31), निवासी शांति नगर बल्गी, थाना बांकीमोंगरा को जिला बदर कर दिया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जारी किया गया है।
24 घंटे की मोहलत, एक साल की पाबंदी
जारी आदेश के मुताबिक नवीन कश्यप को 24 घंटे के भीतर कोरबा जिला छोड़ना होगा। सिर्फ कोरबा ही नहीं, बल्कि बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही जिलों की सीमाओं से भी एक वर्ष तक दूर रहना होगा।स्पष्ट किया गया है कि आदेश प्रभावी रहने तक संबंधित व्यक्ति बिना वैधानिक अनुमति इन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
प्रशासन का सख्त संदेश
कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि आदेश का तत्काल पालन किया जाए। आदेश की अवहेलना की स्थिति में कड़ी वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
इस कार्रवाई को जिले में कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है। जिले में इस फैसले के बाद चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि प्रशासन आगे और किन मामलों में कड़ी कार्रवाई करता है।



