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BREAKING : सौम्या चौरसिया को मिली बेल, मगर अभी जेल से नहीं होगी रिहाई…

रायपुर। जेल में बंद सौम्या चौरसिया को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सौम्या चौरसिया को ACB-EOW स्पेशल कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत दी है। सौम्या राज्य सेवा की निलंबित अधिकारी हैं और छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं।

ACB ने समय पर नहीं प्रस्तुत किया चालान

जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले इसलिए जमानत दी है क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो ने 60 दिनों में कोर्ट में चालान पेश नहीं किया। सौम्या चौरसिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत तो मिल गई है लेकिन अभी जेल से उनकी रिहाई नहीं होगी। सौम्या चौरसिया को जेल में ही रहना पड़ेगा। उसके खिलाफ और भी मामले दर्ज हैं। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने सौम्या चौरसिया के खिलाफ कोल लेवी घोटाले में भी केस दर्ज किया है। उन्हें अभी इस मामले में जमानत नहीं मिली है जिस कारण से वह जेल में ही रहेंगी।

आय से अधिक संपत्ति के मामले में राहत

कई मामलों में रायपुर जेल में बंद सौम्या चौरसिया को एक मामले प्रकरण में कोर्ट से जमानत मिली है। आय से अधिक संपत्ति मामले में निर्धारित समय में चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर एसीबी और ईओडब्लू की स्पेशल कोर्ट ने जमानत दे दी है। विशेष अदालत ने 50-50 पचास हजार रुपये के दो सक्षम जमानतदार की शर्त पर जमानत दी है। न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी के समक्ष सौम्या चौरसिया के अधिवक्ता फैजल रिजवी ने मंगलवार 7 जनवरी को जमानत आवेदन पेश किया था।

चालान की मियाद को लेकर जताई आपत्ति

सात जनवरी इस मामले में 61वां दिन था। अधिवक्ता फैजल रिज़वी के आवेदन में यह उल्लेख था कि नियत समयावधि के 60 दिन हो चुके हैं और चालान पेश नहीं हुआ है इसलिए जमानत दी जाए। इस आवेदन के बाद एसीबी/ईओडब्लू की ओर से आवेदन देकर बहस के लिए आज का समय मांगा गया था। एसीबी की ओर से श्लोक श्रीवास्तव और मिथिलेश वर्मा ने यह तर्क दिया कि एसीबी के प्रकरण में चार्जशीट दाखिल करने की मियाद 60 दिन बल्कि 90 दिन है। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत दे दी।

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