छत्तीसगढ़

PTA Act : रायगढ़ में देह व्यापार के खिलाफ पुलिस का शिकंजा…! मकान मालिक और महिला गिरफ्तार

पीटा एक्ट के तहत एक सप्ताह में तीसरी बड़ी कार्रवाई

रायगढ़, 08 फरवरी। PTA Act : जिले में अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में चक्रधरनगर थाना क्षेत्र के बोईरदादर इलाके में सूचना के आधार पर की गई रेड में पुलिस ने मकान मालिक नारायण वैष्णव और एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के नेतृत्व में की गई।

पुलिस ने कार्रवाई से पहले ग्राहक बनाकर प्वाइंटर भेजकर सूचना की पुष्टि की। संकेत मिलते ही चक्रधरनगर थाना, साइबर थाना और महिला थाना की संयुक्त टीम ने मौके पर घेराबंदी कर रेड की।

जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी बाहर से महिलाओं को बुलाकर अपने मकान में देह व्यापार कराता था और स्वयं दलाली व संचालन की भूमिका निभा रहा था। पुलिस ने रेड के दौरान आरोपी के कब्जे से ₹2,000 नगद, ओप्पो और रेडमी कंपनी के दो मोबाइल फोन तथा आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है।

मामले में थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 39/2026 दर्ज कर आरोपी के खिलाफ धारा 3, 4, 5 और 7 अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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