ग्वालियर: आज सोशल मीडिया के युग में हर कोई रील बनाने का शौकिन हो गया है। कोई भी कहीं भी रील बनाना शुरू कर दे रहा है। चाहें वह मंदिर हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस हो। इस बार तो हद ही हो गई। ग्वालियर में एक युवती ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही रील बना डाला। जब वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन हरकत में आया।
बता दें कि ग्वालियर में एक युवती टिप-टिप बरसा पानी, जल उठा मेरा भीगा बदन… गाने पर डांस करते हुए रील बनाई है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो के बैकग्राउंड में ग्वालियर कलेक्ट्रेट का परिसर दिख रहा है। किसी ने इसकी शिकायत पुलिस को कर दी। जब ग्वालियर साइबर सेल ने इस वीडियो की जांच की तो पता चला कि वीडियो इंस्टाग्राम पर ‘कामिनी पाराशर’ नाम की आईडी से अपलोड किया गया था। साइबर सेल ने कामिनी पाराशर को ई-मेल के माध्यम से नोटिस भेजा है। नोटिस में उन्हें 7 दिनों के अंदर ऑफिस में आकर अपना पक्ष रखने और वीडियो हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
शिकायत करने पर एक्शन
बता दें कि शुक्रवार को सामने आए इस वीडियो की एक सामाजिक संस्था ने शिकायत की है। संस्था ने एसडीएम अशोक चौहान को ज्ञापन देकर युवती पर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ऐतिहासिक और सार्वजनिक जगहों पर इस तरह के वीडियो शूट करना गलत है। शिकायत के बाद प्रशासन भी हरकत में दिखाई दे रहा है।
कलेक्टर का आदेश
ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने इस मामले के बाद एक बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश में लिखा है कि ऐतिहासिक इमारत, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी कार्यालय, पब्लिक प्लेस और पार्कों में रील बनाना प्रतिबंधित है। कलेक्टर की अनुमति के बिना इन जगहों पर रील, वीडियो, फोटोग्राफी बनाया तो कड़ी कार्रवाई होगी। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून 2023 की धारा 163 के तहत आदेश यह जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर BNS 2023 की धारा 223 और साइबर एक्ट के तहत केस दर्जे होगा।