छत्तीसगढ़

Transfer of Patwaris : अंबिकापुर में पटवारियों का बड़ा तबादला…! 23 फरवरी तक जॉइनिंग अनिवार्य

अंबिकापुर, 21 फरवरी। Transfer of Patwaris : छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, भू-अभिलेख नियमावली (भाग-1) के नियम 7(2) तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत कलेक्टर अंबिकापुर द्वारा जिले में पदस्थ पटवारियों के तबादले का आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार स्थानांतरित पटवारियों को 23 फरवरी 2026 के अपरान्ह की स्थिति में एकतरफा भारमुक्त किया गया है। जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि सभी संबंधित पटवारी 23 फरवरी 2026 तक अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि स्थानांतरित किए गए कई पटवारी लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ थे। प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्य में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। तबादला आदेश में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्तर पर हल्का आवंटन सुनिश्चित करें। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी पटवारी की पदस्थापना पृथक तहसील में की जाती है तो इसके लिए जिला कार्यालय से पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ACFrOgDV8ff0fB5YKzqa8ImdQcLFI7440xs9Xf1jt96WE3r7OampQ5x-ndF_NQpueYEYpOGwFQWYBsF_e8cUWbIzE-lO5PqmKcEaH8rbdb8UWt4KPrM6d9zuRzwEqsjInvslg2fDv1yZeOToEyzJ

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