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Korba: पत्नी की हत्या कर शव टॉयलेट टैंक में छिपाने वाले आरोपी को आजीवन कारावास.. टीआई विजय चेलक की विवेचना पर कोर्ट का फैसला

कोरबा। मामूली विवाद के बाद पत्नी की हत्या कर शव को घर के टॉयलेट टैंक में छिपाने वाले आरोपी रवेंद्र कुमार राजपूत को अदालत ने आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोरबा, संतोष कुमार आदित्य ने सुनाया।

 

मामला कैसे खुला

18 जुलाई 2022 को प्रार्थी परमेश्वर राजपूत ने बालको थाने में बुधवारा बाई के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसी दौरान आरोपी की मां मिलन बाई ने मृतका के भाई राजू राजपूत को फोन कर बहन के घर से गायब होने की सूचना दी। शक होने पर राजू अपने रिश्तेदारों के साथ आरोपी के घर पहुंचा। वहां टॉयलेट के ऊपर रखी लकड़ियों पर शक हुआ। लकड़ियां हटाने पर टॉयलेट टैंक से बुधवारा बाई का शव बरामद हुआ और पुलिस को खबर दी गई।

आरोपी ने जुर्म किया था कुबूल

पूछताछ में आरोपी रवेंद्र ने जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि मां को खाना न देने की बात को लेकर उसका पत्नी बुधवारा बाई से विवाद हुआ था। इसी दौरान गुस्से में उसने तेंदू के डंडे से पत्नी के सिर पर वार कर हत्या कर दी। बाद में शव को छिपाने के लिए टॉयलेट टैंक में डाल दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हथियार और अन्य साक्ष्य जब्त किए। मामले की विवेचना तत्कालीन बालको थाना प्रभारी विजय चेलक ने की थी।

 

कोर्ट का फैसला

  • सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
  • धारा 302 (हत्या): आजीवन कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड
  • धारा 201 (साक्ष्य छिपाना): एक वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड
  • अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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